कंपनी ने मैटरनिटी लीव से लौटी CA को दी क्लर्क की ज़िम्मेदारी, अब भरना पड़ेगा ₹11.5 लाख का हर्जाना
दिल्ली हाईकोर्ट ने मैटरनिटी लीव से लौटीं सीए राखी बिष्ट को क्लर्क लेवल की ज़िम्मेदारियां देने पर कंपनी को ₹10 लाख का मुआवाज़ा और ₹1.5 लाख कानूनी खर्च देने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता राखी ने जून 2022 में निजी कंपनी जॉइन की थी और दिसंबर 2023 से मैटरनिटी लीव पर चली गईं। उन्होंने जुलाई 2024 में कंपनी री-जॉइन किया।
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