आरजी कर रेप केस में कलकत्ता हाईकोर्ट ने SIT गठित करने का दिया आदेश, 25 जून तक मांगी रिपोर्ट
पश्चिम बंगाल के आरजी कर रेप और मर्डर केस की जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई के संयुक्त निदेशक (पूर्वी क्षेत्र) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। यह टीम साक्ष्यों को नष्ट करने और मामले को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। हाईकोर्ट ने 25 जून तक रिपोर्ट जमा करने को कहा है।
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