नौकरी छोड़ने के बाद अब महज़ 2 दिन में मिलेगा पूरा पैसा, जानें क्या कहता है नियम
1 अप्रैल 2026 से लागू नए लेबर नियमों के तहत कंपनियों को कर्मचारियों का फुल एंड फाइनल (FnF) सेटलमेंट सिर्फ 2 वर्किंग दिनों के अंदर करना होगा। अब नौकरी छोड़ने या निकाले जाने के बाद कर्मचारियों को सैलरी, बोनस, लीव एन्कैशमेंट जैसे सभी बकाया भुगतान जल्दी मिल जाएंगे। पहले इस प्रक्रिया में अमूमन 30-90 दिन तक लग जाते थे।
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