क्या सुप्रीम कोर्ट ज्ञानेश कुमार को निलंबित कर सकता है? क्या हैं CEC को हटाने के नियम
सुप्रीम कोर्ट सीधे CEC ज्ञानेश कुमार को पद से नहीं हटा सकता। संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत CEC को उसी प्रक्रिया/आधार पर हटाया जा सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होती है। इसके लिए कदाचार/अक्षमता साबित होने पर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत ज़रूरी है जिसके बाद राष्ट्रपति हटाने का आदेश जारी करते हैं।
read more at ABP न्यूज़


