मंदिर हो या दरगाह या गुरुद्वारा, अगर सड़क के बीच में है तो यह बाधा नहीं बनना चाहिए: SC
सुप्रीम कोर्ट ने देश में चल रहे बुलडोज़र ऐक्शन के मामले में सुनवाई के दौरान कहा है, "अगर कोई धार्मिक स्थल सड़क के बीच होगा फिर चाहे वह गुरुद्वारा, दरगाह या मंदिर हो, यह जनता के लिए बाधा नहीं बन सकता है।" कोर्ट ने कहा, "हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, हम सभी नागरिकों के लिए गाइडलाइन जारी करेंगे।"
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