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दिल्ली प्रवासियों की है: नौकरी के लिए किसी भी राज्य के जाति प्रमाणपत्र को वैध मानते हुए HC

short by वेद प्रकाश शर्मा / on Thursday, 19 September, 2024
दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि केंद्र शासित प्रदेश होने के चलते दिल्ली शहर प्रवासियों का है और किसी भी राज्य का जाति प्रमाणपत्र यहां वैध है। कोर्ट ने राजस्थान के एससी प्रमाणपत्र वाले शख्स की स्टाफ नर्स पद पर नियुक्ति के पक्ष में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के फैसले के खिलाफ दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अपील खारिज की।