पत्नी की हत्या के मामले में निचली अदालत में दोषी ठहराए गए पति को हाईकोर्ट ने किया बरी
निचली अदालत में पत्नी की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए एक शख्स को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बरी कर दिया है। कोर्ट के अनुसार, अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि जिस शव को शख्स की पत्नी का बताकर उसे दोषी करार दिया गया वह उसकी पत्नी का ही था।
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