क्या है देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया?
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद-324(5) में निहित है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट जज की तरह ही हटाया जा सकता है और इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना ज़रूरी है। हटाने का आधार सिद्ध कदाचार या अक्षमता होना चाहिए। वहीं, राष्ट्रपति द्वारा अंतिम आदेश जारी किया जाता है।
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