नेटवर्क खराब हुआ तो लगेगा ₹50 लाख का जुर्माना? टेलीकॉम कंपनियों की नकेल कसेगा TRAI
मोबाइल नेटवर्क, कॉल ड्रॉप और खराब इंटरनेट स्पीड जैसी शिकायतों पर अब टेलीकॉम कंपनियां हाथ खड़े नहीं कर सकेंगी। दरअसल, TRAI ने कंज़्यूमर्स कंप्लेंट रिड्रेसल रेगुलेशन 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है जिसके मुताबिक, टेलीकॉम कंपनी द्वारा गलत तरीके से शिकायत बंद करने या संतोषजनक जवाब न देने पर उस पर ₹50 लाख/तिमाही तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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