दिल्ली हाईकोर्ट ने बिना अनुमति जैकी श्रॉफ के नाम व आवाज़ के इस्तेमाल पर लगाई रोक
दिल्ली हाईकोर्ट ने बिना अनुमति के व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अभिनेता जैकी श्रॉफ के नाम, उपनाम, आवाज़ और छवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर वॉलपेपर, टी-शर्ट व पोस्टर आदि बेचने वाली संस्थाएं और एआई चैटबॉट प्लेटफॉर्म चलाने वाली संस्थाएं अभिनेता के व्यक्तित्व व प्रचार अधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं।
read more at हिन्दुस्तान


