एडमिशन से पहले तय की जाए प्रोफेशनल कोर्सों की फीस, बीच में बदलाव नहीं होना चाहिए: SC
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इंजीनियरिंग, मेडिकल समेत प्रोफेशनल कोर्स की पूरी अवधि की फीस दाखिले से पहले तय होनी चाहिए। कोर्स के बीच फीस बढ़ाने की अनुमति केवल असाधारण परिस्थितियों, जैसे अप्रत्याशित खर्च बढ़ने-कानून में बदलाव पर ही दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि इससे छात्रों और अभिभावकों को आर्थिक योजना बनाने में मदद मिलेगी।
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