पति ने पत्नी से बिना पूछे गहने रख दिए गिरवी, केरल हाईकोर्ट ने सुनाई सज़ा
केरल हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को पत्नी की सहमति के बिना उसके गहने गिरवी रखने के मामले में दोषी करार देते हुए 6 माह की जेल और उसपर ₹5 लाख का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा, "शख्स ने बेईमानी से पत्नी के गहने लिए हैं। इस तरह उसने पत्नी के साथ विश्वासघात किया है और उसे नुकसान पहुंचा है।"
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