भारत में ₹1,338 करोड़ के जुर्माने के खिलाफ दायर गूगल की अपील हुई खारिज
नैशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा गूगल पर ₹1,338 करोड़ का जुर्माना लगाने के फैसले को बरकरार रखा है। एनसीएलएटी ने गूगल की अपील खारिज कर सीसीआई के निर्देशों का पालन करने और 30 दिनों के अंदर जुर्माना भरने को कहा। गूगल पर अक्टूबर-2022 में प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों के कारण यह जुर्माना लगा था।
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