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अदालत ने उबर को मुंबई की महिला को ₹20,000 देने का दिया आदेश, उसकी मिस हुई थी फ्लाइट

short by शुभम गुप्ता / on Wednesday, 26 October, 2022
मुंबई की एक उपभोक्ता अदालत ने उबर को सेवा देने में कोताही बरतने का दोषी पाते हुए शिकायतकर्ता महिला को कुल ₹20,000 देने का आदेश दिया है। बकौल शिकायतकर्ता, 2018 में उबर की लापरवाही के चलते मुंबई से उसकी फ्लाइट मिस हो गई थी। शिकायतकर्ता को ₹10,000 मानसिक पीड़ा और ₹10,000 मुकदमा लड़ने में आए खर्च के रूप में मिलेंगे।