मरीज़ के 5 दांत खराब करने पर डेंटिस्ट को पीड़िता को ₹5 लाख देने का मिला आदेश
केरल की एक उपभोक्ता अदालत ने महिला मरीज़ के 5 सही दांत खराब करने के लिए डेंटल सर्जन को पीड़िता को ₹5 लाख देने का आदेश दिया है। उपभोक्ता अदालत ने कहा कि डेंटल सर्जन की लापरवाही से महिला मरीज़ के सही दांत खराब हो गए व उसे मानसिक परेशानी से गुज़रना पड़ा और वित्तीय नुकसान भी हुआ।
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