पीड़िता के रेप की बात से मुकरने के बावजूद महाराष्ट्र के कोर्ट ने शख्स को सुनाई सज़ा
एक रेप केस में पीड़िता के अपने बयान से मुकरने के बावजूद ठाणे (महाराष्ट्र) के एक कोर्ट ने उसके 42-वर्षीय रिश्तेदार को दोषी ठहराते हुए सोमवार को 10 साल जेल की सज़ा सुनाई। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों और मेडिकल सुबूत के आधार पर शख्स को दोषी करार दिया। 2019 में अपराध के समय पीड़िता 18-वर्षीय थी।
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