भ्रामक विज्ञापनों पर लगाम के लिए जारी हुए नए दिशानिर्देश, उल्लंघन पर लगेगा ₹10 लाख जुर्माना
सरकार ने झूठे और भ्रामक विज्ञापनों पर लगाम के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए दिशानिर्देश 'प्रलोभन विज्ञापन', 'सरोगेट विज्ञापन' और 'मुक्त दावा विज्ञापन' को परिभाषित करते हैं। इनमें बच्चों को लक्षित करने वाले विज्ञापनों को लेकर कई प्रावधान निर्धारित किए गए हैं और पहली बार दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹10 लाख तक का जुर्माना लग सकता है।
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