सभी सीएपीएफ जवानों को दिया जाएगा पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय अर्धसैनिक बल (सीएपीएफ) के जवानों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ दिए जाने का फैसला सुनाया है। बकौल हाईकोर्ट, इन सशस्त्र बलों में चाहे कोई आज भर्ती हुआ हो या पहले सभी पुरानी पेंशन के दायरे में आएंगे। हाईकोर्ट ने केंद्र को 8 सप्ताह में इस संबंध में निर्देश जारी करने के लिए कहा है।
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