SC ने सोशल मीडिया से कोलकाता की रेप पीड़िता डॉक्टर का नाम व फोटो हटाने का दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज ऐंड हॉस्पिटल में डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में पीड़िता का नाम, फोटो और वीडियो सभी सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स से हटाने का आदेश दिया है। पीठ ने कहा कि यौन उत्पीड़न की शिकार महिला की पहचान का खुलासा करना 'निपुण सक्सेना' मामले में पारित उनके आदेश का उल्लंघन है।
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