इमरान खान व उनकी पत्नी बुशरा को तोशखाना केस में मिली 14 साल की सज़ा पर कोर्ट ने लगाई रोक
पाकिस्तान के एक हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशखाना मामले में मिली 14 साल की सज़ा पर रोक लगा दी है। गौरतलब है, इस्लामाबाद अकांउटेबिलिटी कोर्ट ने 31 जनवरी को सरकारी खज़ाने के तोहफे बेचने के (तोशखाना) मामले में इमरान व उनकी पत्नी को 14-14 वर्ष की सज़ा सुनाई थी।
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