बच्चे को जन्म न दे पाना तलाक का आधार नहीं: पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि बच्चे को जन्म न दे पाना तलाक का आधार नहीं है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा, "यह न तो नपुंसकता है और न ही विवाह को समाप्त करने का कोई आधार है...ऐसी परिस्थितियों में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक का प्रावधान नहीं है।"
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