'पायजामे का नाड़ा तोड़ना रेप की कोशिश', सुप्रीम कोर्ट ने पलटा इलाहाबाद HC का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने रेप की कोशिश के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के मार्च-2025 के आदेश को रद्द किया है जिसमें कहा गया था कि पीड़िता के स्तन पकड़ना व पायजामे का नाड़ा तोड़ना रेप की कोशिश नहीं। बकौल सुप्रीम कोर्ट, यह छेड़छाड़/रेप की तैयारी नहीं बल्कि 'रेप की कोशिश' है।
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