उत्तराखंड एचसी ने पति व 2 बच्चों को छोड़कर गई महिला को प्रेमी के साथ रहने की दी इजाज़त
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने पति व 2 बच्चों को छोड़कर गई महिला को उसके लिव-इन पार्टनर के साथ रहने की इजाज़त दे दी है। महिला ने बताया कि उसका पति उसके साथ बुरा बर्ताव करता था इसलिए वह उसके साथ नहीं रहना चाहती है। याचिकाकर्ता पति के वकील ने कहा है कि वह फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।
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