किन भाषाओं में शपथ ले सकते हैं सांसद?
18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन सोमवार को सांसदों ने विभिन्न भाषाओं में शपथ ली। सांसद अंग्रेज़ी/संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी में शपथ ले सकते हैं। ये भाषाएं असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगू, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोड़ो, मणिपुरी, मराठी , मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी हैं।
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