कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना नहीं तोड़ सकते किसी का मकान: झारखंड हाईकोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा, "किसी के मकान को कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना तोड़ा नहीं जा सकता। अगर सरकार को लगता है कि निर्माण अवैध है या...अतिक्रमण किया गया है तब भी...कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाए।" दरअसल, पुलिस द्वारा अतिक्रमण बताकर एक मकान को तोड़ने का नोटिस दिए जाने को लेकर दायर याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रहा था।
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