पति का पत्नी के साथ सेक्स करना रेप नहीं है, भले जबरन या महिला की इच्छा के खिलाफ हो: एचसी
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार मामले में एक शख्स को आरोप मुक्त करते हुए गुरुवार को कहा कि पति द्वारा अपनी पत्नी संग सेक्स करना रेप नहीं है, भले वह जबरन या महिला की इच्छा के खिलाफ हो। शख्स पर आईपीसी की धारा 377 के तहत पत्नी से अप्राकृतिक संबंध बनाने का भी आरोप है जिसे कोर्ट ने बरकरार रखा।
read more at लेटेस्टली


