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लड़की संग सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की न्यूनतम आयु 16 वर्ष नहीं बल्कि 18 साल है: SC

short by अक्षत मित्तल / on Wednesday, 10 July, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि ज़्यादातर लोग इससे अनजान हैं कि किसी लड़की संग सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की न्यूनतम आयु 16 साल से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात पॉक्सो ऐक्ट के एक आरोपी को बरी करने के खिलाफ दायर मध्य प्रदेश सरकार की अपील को खारिज करते हुए कही।