ITR-2 और ITR-3 फॉर्म्स हुए ऐक्टिवेट, जानें कौन कर सकता है इस्तेमाल
आयकर विभाग ने रिटर्न फाइल करने के लिए आईटीआर-2 और आईटीआर-3 फॉर्म्स ऐक्टिवेट कर दिए हैं। आईटीआर-2 ऐसे टैक्सपेयर्स इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी इनकम विदेशी असेट्स, कैपिटल गेन्स, क्रिप्टो जैसे स्त्रोतों से होती है। वहीं, आईटीआर-3 वह लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें बिज़नेस या प्रोफेशन, फर्म में पार्टनर होने, फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग आदि से प्रॉफिट/लॉस हुआ हो।
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