SC ने हाथरस हादसे को 'बहुत परेशान करने वाला' बताया, याचिकाकर्ता को HC जाने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस (यूपी) में हुई भगदड़ को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह 'परेशान करने वाली' घटना है। याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत के रिटायर्ड जज की निगरानी में पांच सदस्यीय कमिटी से जांच की मांग की थी।
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