महिला 'स्त्रीधन' की एकमात्र मालिक है, पिता भी उसे वापस नहीं मांग सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि महिला अपने 'स्त्रीधन' की एकमात्र मालिक है और उसके पिता को भी उसे वापस मांगने का अधिकार नहीं है। एससी ने तलाकशुदा महिला के पिता द्वारा दायर एफआईआर को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया जिसमें महिला के ससुरालवालों से 'स्त्रीधन' वापस लेने की मांग की गई थी।
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