क्यों बिहार सरकार ने केंद्र से की है आरक्षण बढ़ाने के कानून को 9वीं अनुसूची में जोड़ने की मांग?
बिहार कैबिनेट ने केंद्र सरकार को राज्य में जातिगत आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने वाले अधिनियमों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद-31 (ख) के तहत संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की अनुशंसा भेजने की स्वीकृति दी है। दरअसल, 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाले कानूनों को देश की किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
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