महिला की यौन उत्तेजक पोशाक पुरुष के लिए उसका शील भंग करने का लाइसेंस नहीं: केरल हाईकोर्ट
केरल हाईकोर्ट के जज जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि किसी भी पोशाक को पहनने का अधिकार संविधान द्वारा मिली व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विस्तार है। उन्होंने कहा, "यहां तक कि अगर महिला यौन उत्तेजक पोशाक पहनती है तो वह किसी पुरुष के लिए उसका शील भंग करने का लाइसेंस नहीं होता।"
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