बहू को टीवी देखने से रोकना, कालीन पर सुलाना क्रूरता नहीं: 20 साल पुराना फैसला पलटते हुए HC
बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने एक दिवंगत महिला से क्रूरता के मामले में उसके पति और ससुरालवालों के खिलाफ 20 साल पुराने आदेश को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि महिला को ताने देने, टीवी देखने व अकेले मंदिर जाने से रोकने और कालीन पर सुलाने के आरोप आईपीसी की धारा-498ए के तहत 'गंभीर' कृत्य नहीं हैं।
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