ज़मानत के बाद भी आरोपी को रिहा करने में हुई देरी, SC ने यूपी सरकार को मुआवज़ा देने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यूपी सरकार को धर्मांतरण रोधी कानून के तहत दर्ज मामले में 29-अप्रैल को ज़मानत पाने वाले आरोपी को रिहा करने में देरी के लिए आलोचना की। एससी ने राज्य सरकार को आरोपी को ₹5 लाख मुआवज़ा देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्रता संविधान के तहत प्रदत्त बहुत ही मूल्यवान अधिकार है।
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