राजस्थान में वाहनों में एचएसआरपी लगाना हुआ अनिवार्य, 30 जून तक नहीं लगाने पर कटेगा चालान
राजस्थान में 1 अप्रैल, 2019 से पहले खरीदे वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवाना अनिवार्य किया गया है। वाहनों के अंतिम अंक 1-2 वालों को 29 फरवरी, 3-4 वालों को 31 मार्च, 5-6 वालों को 30 अप्रैल, 7-8 वालों को 31 मई और 9-0 वालों को 30 जून तक एचएसआरपी लगवानी होगी। ऐसा नहीं करने पर चालान कटेगा।
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