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पत्नी का यौन संबंध बनाने से इनकार करना पति के लिए तलाक मांगने का वैध आधार: हाईकोर्ट

short by रौनक राज / on Friday, 12 January, 2024
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कहा है कि पत्नी का बिना किसी वैध कारण के पति के साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करना मानसिक क्रूरता है और यह पति के लिए तलाक लेने का वैध आधार है। फैमिली कोर्ट ने नवंबर 2014 में व्यक्ति को तलाक देने से इनकार कर दिया था।