एमपी हाईकोर्ट ने नाबालिग रेप पीड़िता को 28 हफ्ते का गर्भ गिराने की दी अनुमति
एमपी हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 17 वर्षीय रेप पीड़िता को 28 हफ्ते का गर्भ गिराने की अनुमति दे दी है। चीफ जस्टिस रवि मलिमथ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि अगर लड़की बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती तो उसे गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है। एकल पीठ ने गर्भपात की इजाज़त देने से इनकार किया था।
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