डिजिटल अरेस्ट होने पर बैंक को लौटाना पड़ेगा पैसा? सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट पर चिंता जताते हुए कहा कि बैंकों की जांच-पड़ताल में चूक होने पर पीड़ितों को गंवाई रकम के बराबर मुआवजा मिलना चाहिए।
कोर्ट ने कहा, 'पीड़ितों की रक्षा करना बैंकरों के रूप में आपका कर्तव्य है।" कोर्ट ने डिजिटल धोखाधड़ी के पीड़ितों की नुकसान की भरपाई के लिए बैंकों को जवाबदेह बनाने की बात कही।
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