शादी के 58 साल बाद पत्नी से तलाक मांग रहे 78 वर्षीय पति की राजस्थान HC ने ठुकराई याचिका
राजस्थान हाईकोर्ट ने अपनी 75-वर्षीय पत्नी से शादी के 58 साल बाद तलाक मांग रहे एक 78-वर्षीय बुज़ुर्ग की याचिका खारिज कर दी है। पति ने पत्नी पर संपत्ति के बंटवारे को लेकर आए दिन कलह करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक जीवन में मामूली अनबन/झगड़े/उतार-चढ़ाव को तलाक के लिए क्रूरता का आधार नहीं मान सकते।
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