सरकार ने विदेशी फंड लेने से जुड़े नियमों को किया सख्त
केंद्र सरकार ने 'फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन ऐक्ट' (FCRA) में बदलाव किया है जिसके तहत अब NGOs को पहले से तय कामों की लिस्ट में से ही अपने काम चुनने होंगे। इनमें कई तरह की धार्मिक गतिविधियों की इजाज़त है लेकिन यह भी कहा गया है कि धर्म परिवर्तन से जुड़ी गतिविधियां रजिस्ट्रेशन के लिए योग्य कैटेगरी में शामिल नहीं होंगी।
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