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शेयर बाज़ार या म्यूचुअल फंड में हुआ है भारी नुकसान, तब भी क्यों ज़रूरी है ITR फाइल करना?

short by Rishi Raj / on Sunday, 28 June, 2026
शेयर बाज़ार या म्यूचुअल फंड में नुकसान होने पर भी ITR फाइल करना फायदेमंद हो सकता है। टैक्स विशेषज्ञों के मुताबिक, तय समय सीमा के भीतर रिटर्न दाखिल करने पर निवेशक अपने कैपिटल लॉस को अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर भविष्य के मुनाफे से एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे टैक्स देनदारी कम हो सकती है।
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