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बिना इजाज़त सोनाक्षी सिन्हा का नाम व आवाज़ के इस्तेमाल पर दिल्ली HC ने लगाई रोक

short by Priyanka Verma / on Tuesday, 24 March, 2026
दिल्ली हाईकोर्ट ने बिना अनुमति के सोनाक्षी सिन्हा के नाम, आवाज़ व तस्वीरों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सोनाक्षी की एआई जनित अश्लील तस्वीरों को आदेश के 36-घंटों में हटाने का निर्देश दिया है। बकौल कोर्ट, कुछ लोग एआई का गलत इस्तेमाल कर सोनाक्षी की अश्लील-आपत्तिजनक तस्वीरें बना रहे जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है।