यूपी में 3 महीने के अंदर हो पंचायत चुनाव, हाईकोर्ट का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर बुधवार को आदेश दिया कि यह चुनाव 3 महीने के अंदर कराए जाएं। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मौजूदा ग्राम प्रधान प्रशासक के तौर पर काम करते रहें। जस्टिस अजीत कुमार और गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच ने करीब तीन घंटे तक चली सुनवाई के बाद फैसला सुनाया।
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