खाने के साथ अचार व बिल नहीं देने पर तमिलनाडु के रेस्टोरेंट पर लगा ₹35,000 का जुर्माना
तमिलनाडु के एक कंज़्यूमर कोर्ट ने ₹2,000 के ऑर्डर (25 प्लेट खाना) के साथ अचार व बिल नहीं देने पर एक रेस्टोरेंट मालिक पर ₹35,000 का जुर्माना लगाया है। शिकायतकर्ता ने अपने एक रिश्तेदार की बरसी पर यह ऑर्डर दिया था। रेस्टोरेंट को अचार के ₹25, मुकदमा खर्च के ₹5,000 और मानसिक पीड़ा के ₹30,000 के भुगतान का आदेश मिला।
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