माता-पिता बच्चों को क्रिकेट किट दिला सकते हैं तो पानी की बोतल भी खरीद सकते हैं: बॉम्बे एचसी
बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अगर माता-पिता अपने बच्चों को क्रिकेट खेलने के उपकरण (क्रिकेट गीयर) दिला सकते हैं तो वे पीने के पानी की बोतल भी खरीद सकते हैं। हाईकोर्ट उस पीआईएल पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दावा किया गया कि महाराष्ट्र के कई मैदानों में पीने के पानी और टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं।
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