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उत्तर प्रदेश में वसीयत का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

short by शिव / on Sunday, 12 May, 2024
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में वसीयत का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि वसीयत का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो उसे अवैध नहीं माना जाएगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने 23 अगस्त 2004 से वसीयत का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया था।
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