रेज़िडेंशियल सोसायटियों में किराएदारों से वसूली जा रही एंट्री-एग्ज़िट फीस, ऐसा कर सकती है RWA?
रेज़िडेंशियल सोसायटियों में शिफ्टिंग के दौरान किराएदारों से एंट्री-एग्ज़िट या मूव-इन/मूव-आउट फीस वसूली जाती है। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, रेज़िडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) केवल किराएदारों से मनमाना चार्ज नहीं वसूल सकती और किराएदार ऐसी फीस के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। हालांकि, लिफ्ट/कॉमन प्रॉपर्टी को नुकसान होने पर RWA मरम्मत का वाजिब खर्च या रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉज़िट ले सकती है।
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