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पूजा खेडकर ने बताया- क्यों यूपीएससी के पास नहीं है उन्हें अयोग्य घोषित करने का अधिकार

short by गुंजन कुमार गोस्वामी / on Wednesday, 28 August, 2024
पूर्व ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर ने यूपीएससी द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। खेडकर ने कहा कि चयनित होकर प्रोबेशनर के तौर पर नियुक्ति होने के बाद यूपीएससी के पास अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित करने का अधिकार नहीं होता है। बकौल खेडकर, उन्होंने अपने दस्तावेज़ों से छेड़छाड़ नहीं की है।