पूजा खेडकर ने बताया- क्यों यूपीएससी के पास नहीं है उन्हें अयोग्य घोषित करने का अधिकार
पूर्व ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर ने यूपीएससी द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। खेडकर ने कहा कि चयनित होकर प्रोबेशनर के तौर पर नियुक्ति होने के बाद यूपीएससी के पास अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित करने का अधिकार नहीं होता है। बकौल खेडकर, उन्होंने अपने दस्तावेज़ों से छेड़छाड़ नहीं की है।
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