LIC ने खारिज किया बीमा क्लेम, 13 साल की कानूनी लड़ाई के बाद विधवा को मिले ₹3 लाख
एमपी राज्य उपभोक्ता आयोग ने 30-अक्टूबर को LIC की अपील खारिज कर एक विधवा के पक्ष में फैसला सुनाया। LIC ने पति की मृत्यु के बाद डायबिटीज़ छिपाने का आरोप लगाकर ₹3-लाख का क्लेम रोका था। आयोग ने पर्याप्त सबूत न मिलने पर कंपनी को ₹3 लाख/लागू बोनस/16 जनवरी 2014 से भुगतान तक 7% सालाना ब्याज देने का निर्देश दिया।
read more at Abplive


