Menu
Inshorts
For the best experience use inshorts app on your smartphone
inshortsinshorts

मृतक पेंशनभोगी की दो पत्नियां होने पर किसे मिलेगी पेंशन? सरकार ने बताया

short by Aakanksha / on Wednesday, 29 October, 2025
DoPPW के अनुसार, रूल 50(6)(1) के हिसाब से 'विधवा' या 'विधुर' का मतलब केवल कानूनी रूप से शादीशुदा जीवनसाथी से है। रूल 50(8)(c) के मुताबिक, अगर किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनर की एक से ज़्यादा विधवाएं हैं तो फैमिली पेंशन दोनों को बराबर हिस्सों में मिलेगी। वहीं, विधवा की मृत्यु या अपात्र होने पर पेंशन बच्चों को मिलेगी।