मृतक पेंशनभोगी की दो पत्नियां होने पर किसे मिलेगी पेंशन? सरकार ने बताया
DoPPW के अनुसार, रूल 50(6)(1) के हिसाब से 'विधवा' या 'विधुर' का मतलब केवल कानूनी रूप से शादीशुदा जीवनसाथी से है। रूल 50(8)(c) के मुताबिक, अगर किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनर की एक से ज़्यादा विधवाएं हैं तो फैमिली पेंशन दोनों को बराबर हिस्सों में मिलेगी। वहीं, विधवा की मृत्यु या अपात्र होने पर पेंशन बच्चों को मिलेगी।
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